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इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना: दिव्यांगजनों के लिए संबल बनी यह योजना

  • Writer: k sharda
    k sharda
  • May 22, 2025
  • 1 min read

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना: दिव्यांगजनों के लिए संबल बनी यह योजना

भारत सरकार द्वारा संचालित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इस योजना के अंतर्गत 18 वर्ष से अधिक आयु के गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले दिव्यांगजनों को मासिक पेंशन दी जाती है।



योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को प्रतिमाह ₹300 की आर्थिक सहायता केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की जाती है, जबकि कई राज्य सरकारें इसमें अतिरिक्त राशि जोड़ती हैं। छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में यह राशि राज्यांश जोड़ने के बाद ₹500 तक पहुंच जाती है।


पात्रता की मुख्य शर्तें:


लाभार्थी की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए


कम से कम 40% विकलांगता प्रमाण पत्र आवश्यक


परिवार गरीबी रेखा (BPL) के नीचे हो


लाभार्थी किसी अन्य सरकारी पेंशन का लाभार्थी न हो


कैसे करें आवेदन: लाभार्थी अपने ग्राम पंचायत या शहरी निकाय कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा, राज्य सरकार की सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की वेबसाइट पर भी ऑनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध है। आवेदन के साथ आधार कार्ड, विकलांगता प्रमाण पत्र, BPL कार्ड और बैंक खाता विवरण आवश्यक होता है।

 
 
 

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