कृत्रिम अंग सहायक उपकरण प्रदाय योजना
- k sharda

- May 27, 2025
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समाज कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन
दिव्यांगजनों के लिए संचालित योजनाओं की पात्रता एवं आवेदन प्रक्रिया संबंधी जानकारी
1. घरेलू अंग / सहायक उपकरण प्रदाय योजना

पात्रता:
आवेदक के पास दिव्यांगता प्रमाण पत्र या UDID कार्ड होना चाहिए।
न्यूनतम 40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता होनी चाहिए।
आवेदक छत्तीसगढ़ राज्य का निवासी हो।
आवेदक बीपीएल परिवार से हो अथवा सक्षम प्राधिकारी (जैसे कलेक्टर/अनुविभागीय अधिकारी) की अनुशंसा प्राप्त हो।
यदि आवेदक छात्र है, तो उसकी स्वयं की मासिक आय 5000 रुपये से कम तथा माता-पिता/अभिभावक की आय 8000 रुपये प्रतिमाह से कम होनी चाहिए।
अन्य दिव्यांगजन के लिए स्वयं की मासिक आय 5000 रुपये से कम या पारिवारिक मासिक आय 8000 रुपये से कम होनी चाहिए।
लाभ:
इस योजना के अंतर्गत अधिकतम 6900 रुपये तक के सहायक उपकरण प्रदान किए जाते हैं।
आवेदन प्रक्रिया:
निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करते समय दिव्यांगता प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर संबंधित समाज कल्याण कार्यालय में जमा करना होगा।




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