छत्तीसगढ़ में दिव्यांग विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहन राशि
- k sharda

- Jun 12, 2025
- 1 min read
छत्तीसगढ़ शासन द्वारा दिव्यांग (नि:शक्तजन) विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एक सराहनीय योजना चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत शारीरिक, मानसिक अथवा बौद्धिक रूप से दिव्यांग विद्यार्थियों को उनकी शैक्षणिक उत्कृष्टता के आधार पर प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है।

योजना का उद्देश्य दिव्यांग विद्यार्थियों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ना तथा उनकी उच्च शिक्षा में आ रही आर्थिक बाधाओं को दूर करना है। इसके अंतर्गत कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा में जिले में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले दिव्यांग छात्र-छात्राओं को क्रमशः ₹2000/- और ₹5000/- की राशि प्रदान की जाती है।
इसके अतिरिक्त, आई.टी.आई., पॉलिटेक्निक, स्नातक, स्नातकोत्तर, व्यवसायिक पाठ्यक्रम तथा शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत दिव्यांग विद्यार्थियों को भी ₹6000/- से ₹12000/- तक की प्रोत्साहन राशि दी जाती है।
पात्रता के लिए शर्तें:-
छत्तीसगढ़ राज्य का निवासी होना अनिवार्य।
न्यूनतम 40% या उससे अधिक दिव्यांगता प्रमाण पत्र आवश्यक।
संबंधित परीक्षा में जिले में सर्वाधिक अंक प्राप्त करना।
आवेदन प्रक्रिया:-
इच्छुक दिव्यांग छात्र/छात्राएं आवश्यक दस्तावेजों (अंकसूची, दिव्यांग प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, अध्ययन प्रमाण पत्र आदि) के साथ जिला समाज कल्याण कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं।
यह योजना न केवल दिव्यांग विद्यार्थियों के आत्मविश्वास को बढ़ाती है बल्कि उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देती है।




Comments