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छत्तीसगढ़ में दिव्यांगजनों को मिलेगा विवाह प्रोत्साहन – सरकार दे रही है 1 लाख तक की सहायता

  • Writer: k sharda
    k sharda
  • Jun 2, 2025
  • 1 min read

छत्तीसगढ़ सरकार दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण एवं सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देने हेतु नि:शक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना चला रही है। इस योजना के अंतर्गत यदि विवाहित दंपती में से एक पक्ष दिव्यांग है, तो ₹50,000 तथा दोनों पक्ष दिव्यांग होने की स्थिति में ₹1,00,000

नि:शक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना
नि:शक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना

एकमुश्त प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना चाहिए तथा न्यूनतम 40% या उससे अधिक की प्रमाणित दिव्यांगता आवश्यक है। महिला की आयु कम से कम 18 वर्ष और पुरुष की 21 वर्ष, तथा दोनों की अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।


इस योजना का उद्देश्य दिव्यांगजनों के बीच विवाह को प्रोत्साहन देना, सामाजिक भेदभाव को कम करना और आर्थिक सहायता प्रदान कर उन्हें मुख्यधारा से जोड़ना है। इच्छुक आवेदक अपने जिले के समाज कल्याण कार्यालय में निर्धारित प्रपत्र में आवेदन कर सकते हैं। पात्रता परीक्षण के उपरांत कलेक्टर द्वारा अंतिम स्वीकृति दी जाती है। यह योजना राज्य के सभी जिलों में लागू है और दिव्यांगजनों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

 
 
 

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