top of page
Search

दिव्यांगजन और वंचितों के लिए वरदान बनी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना

  • Writer: k sharda
    k sharda
  • May 24, 2025
  • 1 min read

छत्तीसगढ़। समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना जिले में पात्र जरूरतमंदों के लिए राहत का एक मजबूत माध्यम बनकर उभर रही है। योजना के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक के निशक्त बच्चों, 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के सामान्य श्रेणी के निशक्त व्यक्तियों और गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को प्रत्येक माह 500 रुपये की पेंशन प्रदान की जाती है।

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना

इस योजना का उद्देश्य दिव्यांगजनों को आर्थिक संबल प्रदान करना है ताकि वे अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। पात्रता की शर्तें स्पष्ट हैं: ऐसे बच्चे जो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहे हों, या वयस्क जिनकी दिव्यांगता प्रमाणित हो तथा जिनका नाम गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की सूची में दर्ज हो।


आवेदन प्रक्रिया सरल और स्थानीय स्तर पर सुलभ

ग्रामीण क्षेत्रों में आवेदक ग्राम पंचायत में और शहरी क्षेत्रों में नगर निकाय कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। आवेदन पत्र संबंधित पंचायत सचिव या नगर पालिका अधिकारी द्वारा संकलित कर स्वीकृति के लिए अग्रेषित किया जाता है। नियमानुसार 60 दिनों के भीतर स्वीकृति या अस्वीकृति की सूचना दी जाती है।


सरकार की यह पहल दिव्यांगजनों को सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर प्रदान कर रही है। लाभार्थी योजना की विस्तृत जानकारी और आवेदन के लिए अपने क्षेत्र के पंचायत या नगर निकाय कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।

 
 
 

Comments


Post: Blog2_Post

©2022 by shardaclasses. Proudly created with Wix.com

bottom of page