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सुखद सहारा योजना

  • Writer: k sharda
    k sharda
  • Aug 4, 2025
  • 2 min read

सुखद सहारा योजना (Sukhda Sahara Yojana)


1. योजना का उद्देश्य


गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली विधवा, परित्यक्ता महिला दिव्यांगों को आर्थिक सहायता प्रदान कर उनके जीवन-यापन में मदद करना।

इस योजना का मुख्य लक्ष्य ऐसी महिलाओं को, जो अपने जीवन में किसी सहारे के बिना हैं, एक नियमित पेंशन के रूप में सहायता देना है, ताकि वे अपनी बुनियादी जरूरतें पूरी कर सकें।

2. पात्रता (Eligibility Criteria)


लाभार्थी महिला होनी चाहिए (विवाहित नहीं, विधवा, या पति द्वारा परित्यक्ता)।


आर्थिक स्थिति: गरीबी रेखा (BPL) के नीचे जीवन यापन करने वाली।


आयु सीमा: 18 वर्ष या उससे अधिक।


निवास: संबंधित जिले/क्षेत्र की स्थायी निवासी।


विशेष पात्रता: परित्यक्ता, विधवा, या महिला दिव्यांग।


3. मिलने वाला लाभ (Benefits)


मासिक पेंशन: ₹500/- प्रति माह


राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाती है (DBT – Direct Benefit Transfer के माध्यम से)।


4. आवेदन प्रक्रिया (Application Process)


1. लाभार्थी को आवेदन पत्र भरना होगा, जो नगर निगम / नगर पंचायत / ग्राम पंचायत से प्राप्त किया जा सकता है।


2. आवेदन पत्र के साथ निम्न दस्तावेज संलग्न करने होंगे—


आधार कार्ड की प्रति


बैंक पासबुक की प्रति


निवास प्रमाण पत्र


बीपीएल कार्ड (BPL Card)


मृत्यु प्रमाण पत्र (यदि विधवा हैं)


तलाक/परित्यक्ता का प्रमाण (यदि लागू हो)


दिव्यांगता प्रमाण पत्र (यदि दिव्यांग महिला हैं)


3. भरे हुए आवेदन को ग्राम पंचायत / नगर पंचायत / नगर निगम में जमा करें।


4. पंचायत सचिव/वार्ड अधिकारी द्वारा पात्रता सत्यापन के बाद प्रस्ताव जनपद पंचायत/नगर निगम को भेजा जाएगा।


5. स्वीकृति के बाद लाभार्थी का नाम सूची में जोड़ा जाएगा और पेंशन शुरू हो जाएगी।


5. महत्वपूर्ण बिंदु


यह योजना केवल महिलाओं के लिए है।


*प्राथमिकता गरीब, बेसहारा, और समाज के वंचित वर्गों को दी जाती है।


*पेंशन प्राप्त करने के लिए लाभार्थी का बैंक खाता सक्रिय होना चाहिए।


*किसी भी गलत जानकारी पर योजना का लाभ रोका जा सकता है।



 
 
 

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